December 23, 2024
डी यू एलएलबीसेमेस्टर 3स्पेशल कान्ट्रैक्ट ऐक्ट

मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत बनाम मेसर्स सीव चंद बागरी एआईआर 1960 कैल. 463

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Case Summary

उद्धरणमेसर्स जुग्गीलाल कमलापत बनाम मेसर्स सीव चंद बागरी एआईआर 1960 कैल. 463
मुख्य शब्द
भागीदारी अधिनियम की धारा 45, नोटिस, भागीदारी, फर्म, विघटन, पंजीकरण, रजिस्ट्रार
तथ्य
रजिस्ट्रार की प्रविष्टियों से पता चलता है कि सीव चंद बागरी ने वर्ष 1924 में एक पारिवारिक व्यवसाय शुरू किया था। बाद में, व्यवसाय उनके तीन बेटों, यानी मानिक चंद, मोती चंद और जानकीदास के साथ अक्टूबर 1933 को साझेदारी फर्म में बदल गया। मोती चंद और मानिक चंद ने तर्क दिया कि फर्म को भागीदारों की आपसी सहमति से 1945 में भंग कर दिया गया था और उसके बाद उनके भाइयों ने सीव चंद के नाम से एक नया व्यवसाय शुरू किया। जुग्गीलाल कमलापत ने सीव चंद बागरी की फर्म के भागीदारों के रूप में मानिक चंद बागरी, मोती चंद बागरी और जानकीदास बागरी के खिलाफ पुरस्कार पर डिक्री को निष्पादित करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक आवेदन किया। एक दस्तावेज था जो यह नहीं दिखाता है कि फर्म के संविधान में कोई बदलाव हुआ है और फर्म के विघटन की कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई थी।
मुद्दे
क्या धारा 45 की उपधारा (1) लागू होती है?
क्या यह बिन्दु उक्त धारा के परन्तुक के अंतर्गत आता है?
विवादजुग्गीलाल के वकील श्री टिबरवाला ने तर्क दिया कि साक्ष्यों से यह स्थापित नहीं हुआ है कि सेवा चंद की फर्म कभी भी भंग हुई थी और फर्म के गठन में कोई परिवर्तन करने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया था।
कानून बिंदु
न्यायालय ने पाया कि माणिक चंद बागरी और मोती चंद बागरी को जुग्गीलाल कमलापत फर्म के साझेदार के रूप में नहीं जानते थे, क्योंकि फर्म अनुबंध से पहले ही भंग हो गई थी। इस मामले में प्रावधान लागू होता है और माणिक चंद और मोती चंद को डिक्रीटल राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार न्यायाधीश जी के मित्तर ने निष्कर्ष निकाला कि मेसर्स सेव चंद बागरी को 1945 में भंग कर दिया गया था। न्यायालय ने भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1964 के विभिन्न धाराओं के साथ-साथ भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1870 का भी उल्लेख किया। न्यायाधीश जी के मित्तर ने न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और इससे जुड़ी पेचीदगियों पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि अनुबंध के निष्पादन के समय माणिक चंद और मोती चंद मेसर्स सेव चंद बागरी के साझेदार नहीं थे।
निर्णय
न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया कि यद्यपि फर्म रजिस्ट्रार ने मेसर्स सेव चंद बागरी के विघटन को प्रतिबिंबित नहीं किया था; इसने यह भी ध्यान में रखा कि जुग्गीलाल ने सेव चंद के साथ अनुबंध करते समय अनुबंध में प्रवेश करने के आधार के रूप में इन अभिलेखों को नहीं देखा था। इस प्रकार मोती चंद बागरी और माणिक चंद बागरी को किसी भी दायित्व से बचा लिया गया। जानकीदास बागरी को मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत को 31,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया और दावेदार को इस दावे में लागत जोड़ने की अनुमति दी गई, जैसा कि वे उचित समझें।
निर्णय का अनुपात और मामला प्राधिकरण
(धारा 45)
फर्म के विघटन के बाद भागीदारों द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायित्व
इस धारा के अनुसार, किसी फर्म के भागीदार किसी तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जब तक कि वे विघटन की सार्वजनिक सूचना न दें। यह सूचना कोई भी भागीदार दे सकता है। यह यह भी निर्दिष्ट करता है कि किसी भागीदार की संपत्ति, जो मर जाता है, फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, या किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति, जिसके बारे में तीसरे पक्ष को पता नहीं है कि वह फर्म का भागीदार है, इस धारा के तहत उत्तरदायी नहीं है (उस तारीख से जब वह भागीदार नहीं रहता)।

Full Case Details

जी.के. मित्तर, जे. – यह बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 14 जून, 1950 को जुग्गीलाल कमलापत, पुरस्कार धारकों और सेव चंद बागरी, जिनके खिलाफ पुरस्कार दिया गया था, के बीच विवाद पर पारित एक निर्णय के निष्पादन में एक आवेदन है। यह निर्णय 28 मई, 1951 को कुल 31,000/- रुपये से अधिक की राशि के लिए पारित किया गया था। (2) यह निर्णय सेव चंद बागरी और जुग्गीलाल कमलापत के बीच 25 सितंबर, 1948 को किए गए अनुबंध के संबंध में दिया गया था। आवेदन का विरोध माणिक चंद बागरी और मोती चंद बागरी द्वारा किया जा रहा है, जिनका मामला यह है कि सेव चंद बागरी की फर्म अक्टूबर 1945 में अपने भागीदारों की आपसी सहमति से भंग कर दी गई थी और उसके बाद उनके भाई जानकीदास बागरी ने सेव चंद बागरी के नाम से एक नया व्यवसाय शुरू किया, जिससे उनका और अन्य भाइयों का कोई संबंध नहीं था। सीव चंद बागरी नामक व्यक्ति पहले से उल्लेखित तीन व्यक्तियों का पिता था। पश्चिम बंगाल के फर्म रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए फर्मों के रजिस्टर में प्रविष्टियों की एक प्रति से यह पता चलता है कि सीव चंद बागरी का व्यवसाय वर्ष 1924 में स्थापित किया गया था, यह पहले एक संयुक्त हिंदू परिवार का व्यवसाय था और साझेदारी फर्म 28 अक्टूबर, 1933 को शुरू हुई थी। उक्त रिकॉर्ड में दिखाए गए तीन साझेदार माणिक चंद बागरी, मोती चंद बागरी और जानकीदास बागरी हैं। यह दस्तावेज यह नहीं दर्शाता है कि इसकी स्थापना के बाद से फर्म के संविधान में कोई बदलाव हुआ है। पुरस्कार धारकों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम के प्रावधान के तहत फर्म के संविधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है और फर्म के विघटन की कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई है, सभी भागीदार उनमें से किसी के द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे। पुरस्कार धारक यह भी स्वीकार नहीं करते कि वर्ष 1945 में फर्म का विघटन हुआ था जैसा कि बागरी ने आरोप लगाया है। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर मुझे यह मानना ​​होगा कि फर्म का विघटन हुआ था। इस निष्कर्ष पर प्रश्न यह है कि क्या भागीदारी अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) को लागू किया जाता है या क्या यह बिंदु उक्त उपधारा के प्रावधान द्वारा कवर किया गया है।

(8) जुग्गीलाल कमलापत के वकील श्री टिबरवाला ने तर्क दिया कि साक्ष्यों से यह स्थापित नहीं हुआ है कि सेव चंद बागरी की फर्म कभी भंग हुई थी। उन्होंने दलील दी कि वर्ष 1959 तक फर्म रजिस्ट्रार के अभिलेखों में दर्ज फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन करवाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, हालांकि विघटन वर्ष 1945 में हुआ था। वकील ने दलील दी कि बागरी ने यह दिखाने के लिए किसी भी निष्पक्ष तीसरे पक्ष की जांच नहीं की थी कि विघटन, यदि कोई था, बाहरी लोगों को पता था, कि विघटन का कोई विज्ञापन किसी भी समाचार पत्र में नहीं आया था, कि इस संबंध में किसी भी परिपत्र के जारी होने का कोई सबूत नहीं था और श्रीरतन दमानी के अलावा किसी अन्य दलाल की जांच नहीं की गई थी। उन्होंने सेव चंद बागरी की लेखा पुस्तकों की अनुपस्थिति पर दृढ़ता से भरोसा किया और तर्क दिया कि यदि उन्हें प्रस्तुत किया जाता, तो यह स्थापित हो जाता कि फर्म को कभी बंद नहीं किया गया था। इन तर्कों में निश्चित रूप से कुछ दम है, खास तौर पर खाता बही प्रस्तुत न करने की टिप्पणी। लेकिन मुझे इस बात के पूरे सबूतों पर विचार करना चाहिए कि फर्म भंग हो गई थी। मेसर्स दत्त और सेन द्वारा तैयार और बागरी बंधुओं द्वारा हस्ताक्षरित समझौता विलेख, कलकत्ता निगम द्वारा व्यापार लाइसेंस जारी करना, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड में खाता खोलना और बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड को लिखा गया पत्र, ये सभी बागरी की ओर से दी गई मौखिक गवाही की पुष्टि करते हैं। जुग्गीलाल कमलापत और माणिक चंद बागरी के बीच सेव चंद बागरी के अलावा किसी और नाम और शैली में किए गए अनुबंध परिवार में विघटन को साबित करते हैं। कुल मिलाकर सबूतों के आधार पर मैं बागरी के मामले को स्वीकार करता हूं कि सेव चंद बागरी की फर्म वर्ष 1945 में समाप्त हो गई थी।

(13) अधिनियम के तहत फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन जब तक फर्म पंजीकृत नहीं होती है, वह अनुबंध से उत्पन्न अधिकार को लागू करने के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकती है। पंजीकरण के लिए आवेदन को अधिनियम की धारा 58 के प्रावधानों का पालन करना होगा। पंजीकरण धारा 59 के तहत किया जाता है। अधिनियम की धारा 60 और 63 के तहत (ए) फर्म के नाम में परिवर्तन, (बी) भागीदारों के नाम और पते में परिवर्तन, (सी) फर्म में परिवर्तन और विघटन की रिकॉर्डिंग के लिए प्रावधान किया गया है। धारा 68 के तहत “फर्मों के रजिस्टर में दर्ज या नोट किया गया कोई भी बयान, सूचना या नोटिस, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसा बयान, सूचना या नोटिस हस्ताक्षरित किया गया था, उसमें बताए गए किसी भी तथ्य का निर्णायक सबूत होगा।” अधिनियम की धारा 72 के अनुसार पंजीकृत फर्म से भागीदार की सेवानिवृत्ति या पंजीकृत फर्म के विघटन आदि से संबंधित अधिनियम के तहत सार्वजनिक सूचना फर्म रजिस्ट्रार को नोटिस द्वारा और स्थानीय आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा और उस जिले में प्रसारित कम से कम एक स्थानीय समाचार पत्र में दी जानी चाहिए, जहां वह फर्म जिससे वह संबंधित है, उसका स्थान या व्यवसाय का मुख्य स्थान है। भागीदारी अधिनियम की धारा 45 की उचित व्याख्या के लिए, श्री टिबरेवाला ने मुझे चुंडी चूर्ण दत्त बनाम एडुलजी कोवासजी बिजनी [ILR 8 Cal 678] में गार्थ सी.जे. के एक निर्णय का संदर्भ दिया। यह निर्णय 1872 के अनुबंध अधिनियम की धारा 264 की व्याख्या पर आधारित था, जिसमें प्रावधान था: “किसी फर्म से निपटने वाले व्यक्ति उस विघटन से प्रभावित नहीं होंगे, जिसके बारे में कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई है, जब तक कि उन्हें स्वयं ऐसे विघटन की सूचना न हो।”

(19) हमारे अधिनियम की धारा 45 उपधारा (1) बिना शर्त के अंग्रेजी अधिनियम की धारा 36 उपधारा (1) के समान है, लेकिन दोनों अधिनियमों के प्रावधान समान नहीं हैं। धारा 45 के तहत फर्म के विघटन के बावजूद भागीदारों की देयता तब तक जारी रहती है जब तक कि विघटन के बारे में सार्वजनिक सूचना नहीं दी जाती है, किसी ऐसे कार्य के संबंध में जो विघटन से पहले किए जाने पर फर्म को बाध्य करता। लेकिन इस उपधारा का प्रावधान इसके दायरे को काफी हद तक सीमित करता है और ऐसे भागीदार की संपत्ति को छूट देता है जो मर जाता है या जिसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या ऐसे भागीदार की संपत्ति को छूट देता है, जो फर्म के साथ काम करने वाले व्यक्ति को भागीदार होने के बारे में नहीं जानते हुए, फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है यदि कार्य उस तारीख के बाद किया जाता है जिस दिन वह भागीदार नहीं रहता है। अंग्रेजी अधिनियम की धारा 36(1) के तहत एक स्पष्ट सदस्य किसी बाहरी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बना रहता है जब तक कि बाद वाले को फर्म में परिवर्तन की सूचना न हो। लेकिन यदि ऐसी कोई सूचना न भी हो, तो भी कोई भागीदार जो बाहरी व्यक्ति को इस रूप में ज्ञात नहीं था, धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात उत्तरदायी नहीं रह जाता। भारतीय अधिनियम में यह प्रावधान अंग्रेजी धारा की उपधारा (3) का स्थान लेता है। अंग्रेजी अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) और भारतीय अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के बीच एकमात्र अंतर यह प्रतीत होता है कि पूर्व के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष सदस्य है, उत्तरदायी बना रहता है, जबकि उत्तरार्द्ध के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो सदस्य था, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या नहीं, विघटन की सार्वजनिक सूचना दिए जाने तक उत्तरदायी बना रहता है। लेकिन भारतीय धारा का प्रावधान ऐसे भागीदार के मामले में दायित्व को कम करता है जो उसे उत्तरदायी बनाने की मांग करने वाले व्यक्ति को इस रूप में ज्ञात नहीं था। अंग्रेजी अधिनियम की धारा 36 की उपधारा 1 में अर्हक शब्द “प्रकट” के प्रयोग को छोड़कर प्रभाव समान प्रतीत होता है।

(20) लॉर्ड मैकमिलन ने एम. और एस. एम. रेलवे कंपनी बनाम बाजवाड़ा नगर पालिका [एआईआर 1944 पीसी 71] में कहा, “परंतु का उचित कार्य ऐसे मामले को छोड़ना और उससे निपटना है जो अन्यथा मुख्य अधिनियम की सामान्य भाषा के अंतर्गत आता है, और इसका प्रभाव उस मामले तक ही सीमित है”। लेकिन परंतु के बिना फर्म के विघटन से उस भागीदार की देयता प्रभावित नहीं होती जो विघटन की सार्वजनिक सूचना दिए जाने तक उससे बाहर चला गया था या निष्क्रिय भागीदार की देयता प्रभावित नहीं होती। परंतु का प्रभाव ऐसे भागीदार के मामले को छोड़ना है जो फर्म के साथ काम करने वाले व्यक्ति को भागीदार के रूप में ज्ञात नहीं था और जो विघटन की कोई सार्वजनिक सूचना दिए बिना फर्म से सेवानिवृत्त हो गया है।

(21) रामेश्वर अग्रवाल ने स्वीकार किया कि वह छह महीने या एक साल पहले तक मानिक चंद बागरी और मोती चंद बागरी को सीव चंद बागरी का साझेदार नहीं जानते थे और यह बात भी उन्हें फर्म के रजिस्टर के रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियों की प्रति से ही पता चली। इसलिए, जुग्गीलाल कमलापत को इन व्यक्तियों के बारे में नहीं पता था कि वे फर्म के साझेदार थे और वे इस मामले में अनुबंध किए जाने से पहले ही फर्म से बाहर चले गए थे। स्पष्ट रूप से प्रावधान इस मामले के तथ्यों पर आधारित है और मानिक चंद बागरी और मोती चंद बागरी को डिक्रीटल राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

(22) श्री टिबरेवाला ने तर्क दिया कि अपवाद, यदि कोई हो, तो उस भागीदार के मामले तक सीमित है जो “फर्म से वापस लौटता है” और यह फर्म के विघटन के मामले पर लागू नहीं होता है जिससे सभी भागीदारों के आपसी संबंध हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। मेरे विचार में, इस तर्क का कोई आधार नहीं है क्योंकि सेवानिवृत्त भागीदार का मामला उप-धारा (3) की धारा 32 और उक्त उप-धारा के परंतुक में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। यह निश्चित रूप से बेहतर होता यदि विधानमंडल ने “फर्म से वापस लौटता है” शब्दों के बजाय “फर्म से अपना संबंध तोड़ता है” अभिव्यक्ति का उपयोग किया होता। संभवतः उपयोग किए गए वास्तविक शब्द अंग्रेजी अधिनियम से लिए गए हैं। इस तरह की अटकलों में प्रवेश किए बिना यह पता लगाना मुश्किल नहीं है कि विधानमंडल का क्या इरादा था। हालाँकि, मुझे ऐसा लगता है कि मृत्यु, दिवालियापन, सेवानिवृत्ति और यहां तक ​​कि भागीदार के निष्कासन की आकस्मिकताओं के लिए भारतीय अधिनियम द्वारा धारा 32 में पहले से ही प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 35, 34, 32 और 33 के अनुसार, धारा 36 में फर्म के विघटन के मामले को सरलता से निपटाया जा सकता था।

(23) यह तथ्य कि फर्म रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में प्रविष्टियाँ अभी भी दिखाती हैं कि माणिक चंद बागरी और मोती चंद बागरी, इस मामले में डिक्रीधारक की मदद नहीं करती हैं। यदि डिक्रीधारक ने इस आशय का सबूत पेश किया होता कि लेन-देन में प्रवेश करने से पहले इन अभिलेखों की जांच की गई थी, तो स्थिति अलग हो सकती थी। (25) इसलिए, मोती चंद बागरी और माणिक चंद बागरी के खिलाफ आवेदन को लागत के साथ खारिज कर दिया जाएगा। जानकीदास बागरी के खिलाफ प्रार्थना (ए) के संदर्भ में एक आदेश होगा।

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M/s. Juggilal Kamlapat v. M/s. Sew Chand Bagree AIR 1960 Cal. 463 - Laws Forum October 15, 2024 at 4:19 pm

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