केस सारांश
उद्धरण |
कीवर्ड |
तथ्य |
समस्याएँ |
विवाद |
कानून बिंदु |
प्रलय |
अनुपात निर्णय और मामला प्राधिकरण |
पूरा मामला विवरण
तथ्य
नरेंद्र दुसाध और श्योनंदन सिंह, कुछ खेतों की जांच के बाद लौट रहे थे, जब दो याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों ने उन्हें हमला किया। याचिकाकर्ता ने नरेंद्र को दाहिने पैर पर एक प्रहार किया, और फिर अन्य लोगों ने श्योनंदन पर हमला किया। इसके बाद, जदुनंदन ने बलात नरेंद्र का अंगूठा छाप एक खाली कागज पर और श्योनंदन का तीन खाली कागजों पर लिया। इन घटनाओं के आधार पर, निचली अदालत ने दो याचिकाकर्ताओं और दो अन्य लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के तहत जबरन वसूली के अपराध के लिए दोषी ठहराया।
मुद्दा
क्या जदुनंदन ने जबरन वसूली का अपराध किया? क्या जदुनंदन ने चोरी का अपराध किया?
तर्क और निर्णय:
जबरन वसूली की परिभाषा से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि पीड़ित नरेंद्र और श्योनंदन को अपने या दूसरों को चोट पहुंचाने का डर दिखाया गया और इसके साथ ही उन्हें अपने अंगूठा छाप वाले कागज सौंपने के लिए धोखाधड़ी से प्रेरित किया गया।
वर्तमान मामले में अभियोजन की कहानी इससे आगे नहीं जाती कि अंगूठा छाप बलात लिया गया था। निचली अदालतें केवल पीड़ित के अंगूठा छाप को बलात लिए जाने की बात करती हैं; और यह जरूरी नहीं कि पीड़ित को अंगूठा छाप वाले कागज सौंपने के लिए प्रेरित किया गया हो (ये कागज निश्चित रूप से मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित किए जा सकते हैं)।
इस मामले में कागजों का लेना शामिल था। लेकिन यह लेना पीड़ित की संपत्ति से नहीं था। इसलिए यह चोरी नहीं थी।
जबरन वसूली का अपराध साबित नहीं होता। निष्कर्ष के अनुसार, अपराध केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 352 के तहत एक हमले की आपराधिक शक्ति का उपयोग है।